कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद मंत्री के खिलाफ बुधवार देर रात करीब 11 बजे इंदौर के महू तहसील क्षेत्र स्थित थाना मानपुर में एफआइआर दर्ज कर ली गई। यह एफआईआर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है।
सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक बयान
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि विजय शाह की टिप्पणियां न केवल संबंधित अधिकारी के लिए वरन सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक हैं। यह अदालत सोमवार को महू के अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में दिए गए मंत्री के अभद्र बयान पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए मजबूर हुई है। मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ ‘अभद्र भाषा’ का इस्तेमाल किया है।
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हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े केस को पहले ही नंबर पर रखने के निर्देश दिए थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को इसे लेकर सख्त निर्देश दिए थे। इसमें कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हर हाल में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है।
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