कुमार इंदर, जबलपुर/दिल्ली। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब कांग्रेस नेत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। जिसमें मंत्री विजय के एसएलपी को स्वीकार न करने की मांग की गई है। मंत्री विजय ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था।
मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल की है। इसे लेकर कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कैविएट दाखिल की है। जिसमें विजय शाह के एसएलपी को स्वीकार न करने की मांग की गई है। कैविएट में कहा गया है कि विजय शाह का बयान मंत्री पद की शपथ की अवहेलना है। मंत्री के बयान ने भारतीय संविधान का माखौल उड़ाया है।
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मंत्री विजय ने दिया था ये बयान
दरअसल, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ‘पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी।’ विजय शाह ने आगे कहा था कि ‘आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे। इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा, ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके।’
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हाईकोर्ट ने दिए थे FIR के निर्देश
मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई। कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर HC के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
इन धाराओं में दर्ज हुई है एफआईआर
इसके बाद इंदौर के महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराओं – धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई है। इसके बाद विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, FIR पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। देश के शीर्ष न्यायालय ने मंत्री विजय को पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं जाने पर सवाल किया। सीजेआई ने कहा कि 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। बता दें कि मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में भी हो रही है।
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