रायपुर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव को एक पत्र लिखी गई है. जिसमें कमलाकांत तिवारी के खिलाफ शिकायत की गई है. शिकायत पत्र में कहा गया है कि के के तिवारी को फरार बताया जा रहा है, लेकिन वो दुर्ग जिला पंचायत में संयुक्त संचालक के पद पर कार्य कर रहा है. जबकि उसके खिलाफ धारा 420 और एसटी एससी एक्ट के तहत मगरलोड़ थाने में मामला दर्ज किया गया है. ऐसे में डॉ. मंजीत कौर बल ने मंत्री को पत्र लिखकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

शिकायत में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुरेश कुमार पौराणिक ने 9 मई 2012 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका फौजदारी कमांक 16/12 में शपथ पत्र दिया था कि अभियुक्त कमलाकांत तिवारी और अन्य सहभागी आरोपी फरार है. जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है. जिसके बाद न्यायालय अभियुक्तों के खिलाफ जांच पूरी कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी फरार आरोपी कमलाकांत तिवारी को विभागीय पदोन्नति का लाभ देकर वर्तमान समय में जिला पंचायत दुर्ग में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है. न्यायल ने जमानत याचिका भी खारिज कर दिया था.

मंजीत ने कहा कि केके तिवारी ने मेरे खिलाफ बयान दिया था जिसके लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद शासन को जवाब के लिए नोटिस जारी किया गया था. लेकिन वर्तमान में शासन के जवाब के लिए प्रकरण लंबित है. ऐसे में मंजीत ने टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर अभियुक्त के के तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने और विभाग में नियमित पद पर पदस्थापना किए जाने को लेकर जांच करने की मांग की है.