राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश (Leave Travel Concession) की शर्तों में संशोधन कर दिया है. जिसके मुताबिक अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी एलटीसी में रेल के साथ हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकेंगे. सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

बता दें कि अब तक यात्रा अवकाश (LTC) की सुविधा लेने के लिए कर्मचारी न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश (Earned Leave) ले सकते ते. शर्तों में संशोधन करते हुए इसकी सीमा को घटाकर न्यूनतम पांच दिन कर दिया गया है.
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अब तक मिलती थी ये सुविधा
आदेश के मुताबिक, 5400 ग्रेड वेतन के कर्मचारियों को भी एलटीसी (LTC) में हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा मिल गई है. यदि वे हवाई जहाज से एलटीसी नहीं जाएंगे तो रेल में प्रथम श्रेणी की यात्रा कर सकते हैं. पहले उन्हें सेकंड क्लास एसी की सुविधा मिलती थी. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित की सुविधा ले सकेंगे. अभी तक उन्हें रेल में स्लीपर्स क्लास की सुविधा थी. इसी तरह अन्य श्रेणियों में प्रावधान किए गए हैं.
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