Rajasthan News: बहुचर्चित कांकाणी काले हिरण शिकार केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान सरकार द्वारा इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई लीव टू अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी प्रकरणों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

सरकार की याचिका से पुराने सितारों की मुश्किलें फिर बढ़ीं
यह अपील राज्य सरकार और विश्नोई समाज की ओर से दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस मनोज गर्ग की एकल पीठ ने की। अब इस केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं।
सलमान को सजा, बाकी को किया गया था बरी
इस केस में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने साल 2018 में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल सलमान जमानत पर बाहर हैं। वहीं अन्य आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने अपील नहीं की थी, लेकिन अब लीव टू अपील के जरिए दोबारा मामला उठाया गया है।
क्या होती है लीव टू अपील?
लीव टू अपील का मतलब है निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद किसी आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील की अनुमति मांगना। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें याचिकाकर्ता न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करता है ताकि अपील की जा सके।
1998 का मामला, अब भी जारी है कानूनी प्रक्रिया
यह मामला वर्ष 1998 का है, जब 1 और 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि को जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दुर्लभ काले हिरण के शिकार का आरोप बॉलीवुड सितारों पर लगा था। सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत मामला दर्ज हुआ था। सलमान खान के खिलाफ सबूत मिलने पर उन्हें दोषी करार दिया गया, जबकि अन्य को बरी कर दिया गया था।
अब जब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल की है, तो यह मामला एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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