अजय शास्त्री, बेगूसराय। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित पति बरौनी थाना के नींगा टोला मिर्जापुर चांद निवासी मोहम्मद साबिर को पत्नी शहनाज खातून की हत्या में दोषी करार दिया। न्यायालय में आरोपित पति मोहम्मद साबिर को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी में दोषी घोषित करते हुए उसे दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
शादी के बाद से प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि समस्तीपुर जिला के रोसरा थाना के मोतीपुर निवासी शहनाज खातून की शादी आरोपित मोहम्मद साबिर के साथ वर्ष 2015 में संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपित पति समेत पूरा ससुराल वाला दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा, दहेज के लिए प्रताड़ना सहते हुए शहनाज खातून अपने ससुराल में ही रही और इस दरम्यान शहनाज खातून को तीन बच्चे हुए।
भाई ने दर्ज कराया था मुकदमा
इस बीच दिनांक 8 जून 2022 को साढे पांच बजे शहनाज खातून के भाई सूचक शौकत अली को फोन आया कि शहनाज खातून की तबियत खराब है फिर फोन आता है कि शहनाज की मृत्यु हो गई। सूचक जब वहां जाकर देखा कि शहनाज खातून की मौत हो चुकी है, मगर शहनाज के गले पर निशान था। सूचक ने शहनाज के ससुराल वालों से गले पर निशान को लेकर पूछा मगर किसी ने संतोषजनक जबाब नही दिया। जिसके बाद सूचक ने मृतका शहनाज खातून के पति समेत अन्य ससुराल वालों के विरुद्ध थाना में बरौनी थाना कांड संख्या 255/2022 के तहत दर्ज कराई थी।
2022 से जले में बंद है आरोपी साबिर
आपको बता दें कि आरोपित मोहम्मद साबिर इस मामले मे 9 जून 2022 से लगातार जेल में है। आरोपित मोहम्मद साबिर की जमानत याचिका को पटना उच्च न्यायालय द्वारा 17 अगस्त 2023 को खारिज कर दी गई थी और निचली अदालत को 1 साल के अंदर विचारण को पूरा करने का आदेश दिया गया था। वहीं, कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है।
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