उत्तराखंड में जल्दी ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं. उत्तराखंड सरकार जिस अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर का इंतजार कर रही थी वह लग चुकी है. उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज एक्ट का संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन भेजा था. जिस पर राजभवन ने मुहर लगा दी है. जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही पंचायती राज एक्ट संशोधन उत्तराखंड में लागू हो गया है.
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अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब पंचायती राज विभाग के पंचायती राज एक्ट संशोधन- 2025 के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जल्दी ही हरी झंडी मिल सकती है.
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