कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री का माफी नामा खारिज कर दिया। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के डीजीपी को इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी का गठन कल सुबह 10 बजे तक हर हाल में हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों आईपीएस मध्य प्रदेश के बाहर के यानी दूसरे राज्य के होने चाहिए जिसमें एक महिला आईपीएस को भी शामिल करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी की मॉनिटरिंग डीजीपी को करना होगा साथ ही एसआईटी के दोनों सदस्य भी एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए।
बड़ी खबरः मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा -एसआईटी गठित करें
मंत्री की टिप्पणी शर्मनाक- सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई, बल्कि उनके बयान को “गंदी, भद्दी और शर्मनाक” करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री की टिप्पणियों से पूरा देश शर्मिंदा है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “इस बीच, आप सोचें कि आप खुद को कैसे मुक्त करेंगे। जिस बयान पर पूरा देश शर्मिंदा है।

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