न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर. मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मंगलवार को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल ने यह फैसला सुनाया है.

लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बड़हर में रहने वाले 45 वर्षीय रमेश सिंह ने 19 अक्टूबर 2024 को पत्नी की हत्या कर दी थी. उसने लाठी से पीट-पीटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा था. पुलिस जांच में मृतिका के शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए थे.

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इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने सबूत एकत्र कर न्यायालय में चालान पेश किया. तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने को आरोपी पति रमेश को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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