सुप्रीम कोर्ट(Suprem Court) ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में कथित घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gawai)ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है और संविधान का भी अपमान कर रही है. कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है और एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है.

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ईडी को दी गई जांच की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने TASMAC में कथित 1 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए ईडी को पूरी छूट प्रदान की थी.

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CJI ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि निगम के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) वहां क्यों जा रहा है. उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है, साथ ही यह भी कि ईडी अपनी सीमाओं को पार कर रही है.

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एएसजी एसवी राजू ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां एक बड़ा घोटाला मौजूद है और उन्होंने जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी. सीजेआई ने यह भी उल्लेख किया कि ईडी संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है और सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है. इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया.