दिल्ली सरकार(Delhi Government) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के शासनकाल के दौरान उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाले 7 मामलों को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें यमुना की सफाई से संबंधित एक मामला भी शामिल है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने BJP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन को शुक्रवार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
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दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि आवेदन में सुप्रीम कोर्ट में लंबित 7 मामलों को वापस लेने की मांग की गई है. इन मामलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना सफाई और विभिन्न अधिनियमों तथा अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ उपराज्यपाल (एल-जी) के अधिकार को चुनौती दी गई थी.
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जुलाई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन आप सरकार द्वारा दायर एक मामले में एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एलजी को यमुना नदी के पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने एनजीटी के 19 जनवरी, 2023 के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई और उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसके आवेदन पर एनजीटी ने यह आदेश जारी किया था.
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अदालत ने 19 जनवरी, 2023 को NGT द्वारा जारी आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी और उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसके आवेदन पर यह आदेश पारित हुआ था. इससे पहले, NGT ने यमुना के प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, जो अन्य नदी बेसिन राज्यों की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत अधिक था. NGT ने दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वे इस समिति का नेतृत्व करें, जो DDA के अध्यक्ष और संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली के प्रशासक भी हैं.
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