BJP MLA Mishri Lal: दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को आज गुरुवार (22 मई) को कोर्ट ने जेल भेज दिया. एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन महीने पहले मारपीट के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
कल होनी थी सुनवाई
बता दें कि विधायक मिश्री लाल ने सजा माफी के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कल शुक्रवार (23 मई) को सुनवाई होनी थी. लेकिन स्पेशल जस्टिस करुणा निधि प्रसाद आर्य की बेंच ने सुनवाई से पहले ही उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया. कोर्ट में आज वह सजा माफ कराने पहुंचे थे.
कोर्ट के अंदर मौजूद वकील अरुण चौधरी ने बताया कि, मिश्री लाल और सुरेश यादव ने सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट को आशंका थी कि वे फैसले के दिन मौजूद नहीं रहेंगे. इसलिए, कोर्ट ने आदेश दिया कि मिश्री लाल को 23 मई को अदालत में उपस्थित होना होगा.
विधायक पर फरसे से हमला करने का आरोप
आपको बता दें कि पूरा मामला जनवरी 2019 का है. विधायक मिश्री लाल के खिलाफ समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 लोगों ने कदम चौक पर उन्हें घेर लिया. आरोप है कि मिश्री लाल ने फरसे से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए. वहीं, सुरेश यादव ने लाठी-रॉड से मारपीट कर उनकी जेब से 2300 रुपये निकाल लिए.
ऊपरी अदालत में हो जाऊंगा बरी
मामले में जांच अधिकारी ने 12 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं, 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था. मिश्री लाल ने इस केस को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने कहा है कि, मुझे विश्वास है कि ऊपरी अदालत में मैं बरी हो जाऊंगा.
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