रायपुर- हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी के खिलाफ ईओडब्ल्यू और मुख्य सचिव सुनील कुजूर से शिकायत की गई है. शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने सवन्नी पर अपने पांच साल के काल में कमीशनखोरी और मकानों के निर्माण में अवैध रूप से व्यय करने का आरोप लगाया है.
शिकायत में कहा कि भूपेन्द्र सवन्नी रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल (2013-2018) के दौरान हाऊसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे. उनके कार्यकाल के दौरान हाऊसिंग बोर्ड दीवालिया होने की स्थिति में पहुंच चुका है. बिना किसी आवश्यकता एवं मांग के हजारों की संख्या में मकानों का निर्माण कराया गया. मकानों की गुणवत्ता का इतर भी दयनीय था. उनके पूरे कार्यकाल में बनवाये गये मकानों के औचित्य एवं निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराया जाना नितान्त आवश्यक है.
वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा हाऊसिंग बोर्ड को 195 करोड़ की बैंक गारंटी दी गई थी, जिसमें से 32 करोड़ रुपए भविष्य निधि एवं पेंशन देयताओं को चुकाने के लिए दी गई थी. लेकिन कमीशन खोरी की लालच में कुछ राशि को भी मकानों के निर्माण में अवैध रूप से व्यय कर दिया गया.
भूपेन्द्र सवन्नी ने हाऊसिंग बोर्ड को अपनी निजी सम्पत्ति की तरह दुरूपयोग किया. हाऊसिंग बोर्ड के व्यय पर चेयरमैन के लिए निर्धारित आवास में नियमों के विपरीत विभिन्न सामाग्रियों के क्रम में लाखों का व्यय किया गया.
इन मदों में अवैध व्यय का लगाया आरोप
27 अगस्त 2016 को केसियों घड़ी का क्रय 2695, 4 मई 2016 पैंट्री सामग्री का क्रय 23 जुलाई 216 वोल्टास एसी का क्रय 50234, 3 अक्टूबर 2016 एसी का रख रखाव 4900, 11 अप्रैल 2016 पैन्ट्री सामग्री का क्रय 8654, 4 मई को 2016 सामग्री का क्रय 9371,
10 मई2016 को पंप 6015, 9 मई 2016 बेबीलॉन होटल का देयक (अध्यक्ष के गेस्ट के लिए) 10,494, 14 जून 2016 निचार्जेबल एलईडी 79000, 13 जुलाई 2016 सिम्फोनी कूलर 18000, 13 अक्टूबर 2016 प्रिंटर 20083, 23 जुलाई 2016 को रिपेयरिंग कार्य 14424, 23 जुलाई 2016 सिम्फोनी कूलर 9500, 3 अक्टूबर 2016 एसी का मेटेंनेंस9650, 27020, 5 अक्टूबर 2016 सैमसंग एलईडी टीवी 899510, 16 मार्च 2017 एलईडी टीवी 69500, 27 जनवरी 2017 मां दुर्गा की मूर्ति 18320 रुपए.
सभी व्यय जनवरी 2017 तक की अवधि के है. इसके अतिरिक्त सवन्नी द्वारा राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हवाई यात्राओं एवं होटल देयकों पर लाखों रुपए अनियमित भुगतान कराया गया है. हाऊसिंग बोर्ड के पास पर्याप्त वाहन होने के बाद भी कई बार निजी वाहन सवन्नी द्वारा किराए पर लिए गए. उनका भी भुगतान हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा ही अनियमित रूप से किया गया.
गौतलब है कि चेयरमैन हाऊसिंग बोर्ड के निजी उपयोग के हाऊसिंग बोर्ड से व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है. समस्त व्यय अवैधानिक है तथा आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं.
कार्यवाही की मांग
सवन्नी द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग पर की गई संपूर्ण राशि की वसूली की जाए. यदि युक्त सामग्री चेयरमैन आवास पर उपलब्ध न हो तो सवन्नी के विरूद्ध उन सामाग्रियों की चोरी का प्रकरण दर्ज किया जाए. सवन्नी के संपूर्ण कार्य काल में हुए कार्यों का महालेखाकार के माध्यम से 3 माह में ऑडिट कराया जाए.