भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने भूमि बिक्री को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है. राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने घोषणा की कि अब हिस्सेदारी भूखंड (पार्ट-प्लॉट) की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं. यह फैसला उन भूस्वामियों के लिए राहत भरा है, जो पहले की सख्त नीतियों के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे. नई नीति से उन लोगों को लाभ होगा जो उच्च शिक्षा, शादी-विवाह या अन्य जरूरतों के लिए अपनी जमीन का हिस्सा बेचना चाहते हैं. पहले पार्ट-प्लॉट की बिक्री पर पूरी तरह रोक थी, जिससे कई लोगों को वित्तीय विकल्प नहीं मिल पा रहे थे. अब भूस्वामी 5,200 वर्ग फुट तक के भूखंड बेच सकेंगे, बशर्ते वे निर्धारित लेआउट जमा करें.

नई नीति के तहत व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. भूस्वामियों को 9 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज, पार्किंग और खुली जगह के लिए प्रावधान करना होगा. बिक्री से पहले भूस्वामियों को भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (BDA) या ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को लेआउट प्लान जमा करना होगा. इसके बाद ही बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. मंत्री पुजारी ने बताया कि कृषि भूमि की बिक्री पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं, लेकिन आवासीय संपत्तियों पर अभी भी कुछ नियम लागू रहेंगे. आने वाले हफ्तों में अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी सुधार की उम्मीद है, जिसके लिए फाइल प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है.
मंत्री ने कहा कि पहले की सख्त नीतियों के कारण न केवल नागरिकों को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि सरकार को भी भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी. अगर पिछली सरकारों ने इन मुद्दों पर ध्यान दिया होता, तो न तो नागरिकों को अनावश्यक परेशानी होती और न ही राज्य को नुकसान. अब नई नीति के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.