दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बाल यौन शोषण (child sexual abuse) से संबंधित अहम मामले में निर्णय सुनाया है. कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी अनुराग शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 बी के तहत दोषी ठहराया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए होगी. यह मामला 2016 का है, जब CBI को एक रिटर्न कंप्लेंट प्राप्त हुई थी.

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सीबीआई को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति, जिसे बाद में अनुराग शर्मा के नाम से पहचाना गया, ने इंटरनेट से बाल यौन शोषण सामग्री को एक्सेस किया और उसे अपने निजी लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया है. इस लिखित शिकायत के आधार पर, सीबीआई ने 27 अक्टूबर 2016 को तुरंत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू की.

कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

CBI ने इस मामले की जांच के दौरान आरोपी के निवास पर छापेमारी की, जहां उसके व्यक्तिगत लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो और फाइलें बरामद की गईं, जिनमें बच्चों के साथ यौन शोषण से संबंधित सामग्री शामिल थी. इन डिजिटल सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जहां यह पुष्टि हुई कि सामग्री स्पष्ट रूप से चाइल्ड एब्यूज से जुड़ी थी. तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर, CBI ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और मामले का ट्रायल शुरू हुआ. राउज एवेन्यू कोर्ट की CBI अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी अनुराग शर्मा को दोषी ठहराया गया.

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क्या कहता है कानून?

कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि डिजिटल सबूतों और जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह सिद्ध हो गया है कि आरोपी अनुराग ने जानबूझकर आपत्तिजनक सामग्री को डाउनलोड कर रखा, जो कानून के अनुसार एक गंभीर अपराध है. कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसे अपराध बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं.

कोर्ट ने इस मामले में सजा पर बहस के लिए एक तारीख निर्धारित की है, जब यह तय किया जाएगा कि आरोपी को कितने वर्षों की सजा दी जाएगी. आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 बी के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रकाशन, प्रचार-प्रसार, डाउनलोड या देखना एक गंभीर अपराध माना जाता है. यदि कोई व्यक्ति पहली बार इस अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पुनरावृत्ति की स्थिति में सजा 7 साल तक बढ़ सकती है.