नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिछले साल दिसंबर में जारी IAS-IPS कैडर आबंटन को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 1018 बैच के अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती है और अब नए सिरे से उन्हें कैडर आबंटित किये जाएंगे. हालांकि कोर्ट ने 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी को रद्द नहीं किया है बल्कि 2018 बैच के अफसरों को नए सिरे से कैडर आबंटित किये जाने का आदेश दिया है.

कैडर आबंटन को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई थी. याचिका में केन्द्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा कैडर आबंटन को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उच्चतम अंक और मेरिट में आने के बावजूद उन्हें उनकी पसंद का कैडर आबंटित नहीं किया गया जबकि उनसे नीचे रैंक वालों को वही कैडर आबंटित कर दिया गया जो उन्होंने च्वाईस किया था.