शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़े 14 प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग ने दो साल से पांच साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इन प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च देने में लापरवाही बरती। 14 प्रत्याशियों में से 2 को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि शेष 12 को दो वर्ष के लिए अयोग्य किया गया है।

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अयोग्य घोषित होने वालों में 1 बीजेपी, 2 कांग्रेसी,1 आप,2,  बसपा, बाकी निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी को नोटिस दिए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी को नोटिस जारी किए थे। ये अब 2 से 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

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