रायपुर- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. राज्य शासन ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) और तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे.
गौरतलब है कि भारत सरकार के 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्रीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि वर्तमान आरक्षण योजनाओं में नहीं आते हैं, उन्हें दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार की ओर से 31 जनवरी 2019 को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया था. इस निर्देश की कंडिका 4 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्तियों के संबंध में मापदंडों का निर्धारण किया गया है. कंडिका 5 में आय एवं सपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए सक्षम अधिकारी निर्धारित किए गए हैं. वर्तमान आरक्षण योजना में नहीं आने गरीब सवर्ण वर्ग के लोग सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.cg.gov.in में जाकर प्रमाण पत्र के प्रारूप को देख सकते है.
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