नई दिल्ली। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. राहुल को नागरिकता का फैसले होने तक लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का केन्द्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई थी.
याचिकाकर्ताओं की इस दलील को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि एक फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 2005-06 में ब्रिटेन की एक कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ संलग्न फार्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है. पीठ ने कहा कि ‘यदि कोई कंपनी किसी फार्म में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिख दे तो इससे वह ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाते.’
बता दें कि पिछले महीने के अंत में गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नागरिकता को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. गृहमंत्रालय ने यह नोटिस बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद जारी किया था. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में राहुल गांधी से एक समय के भीतर उनका पक्ष रखने और जवाब देने को कहा गया. केंद्र सरकार के निदेशक (नागरिकता) बीसी जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यह नोटिस जारी किया.