अरविंद मिश्रा, बलौदाबाजार. पिता के हत्यारे बेटे को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रिसदा में 15 मार्च 2024 को बेटे ने अपने पिता की नृशंस हत्या की थी और पुलिस से बचने बाथरूम की सीढियों से गिरकर मौत होने के रूप में दर्शाने का काम किया था.
घटना के संबंध में लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रिसदा में 15 मार्च 2024 को चिंतामणी वर्मा का रक्तरंजित शव उसके बाड़ी में बाथरूम के पास मिला था. घटना की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी. घटना स्थल पर मिले सबूत, साक्ष्यों के बयान और फारेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मृतक का पुत्र जितेन्द्र वर्मा ही पिता का हत्यारा निकला, जिसे कोतवाली पुलिस ने धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

घटना स्थल पर मिले तमाम सबुत, साक्षी के बयान के आधार पर आज प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. पैसे नहीं पटाने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया.
शराबी था आरोपी, पैसे नहीं देने पर की थी हत्या
बता दें कि आरोपी को शराब पीने का आदी था. पूर्व में कर्ज होने पर उसके मृत पिता ने बीस लाख रुपए जमीन बेचकर चुकाया था पर आरोपी के शराब पीने की आदत नहीं छूटी और उसने पिता से पुनः पैसे की मांग की. पैसा नहीं देने पर पिता की हत्या की थी और पुलिस से बचने बाथरूम की सीढियों से गिरकर मौत होने के रूप में दर्शाने का काम किया था.
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