कुमार इंदर, जबलपुर. हाईकोर्ट ने विद्युत वितरण कंपनियों की भर्ती पर अंतरिम आदेश जारी किया है. विद्युत वितरण कंपनियों में 2000 पदों पर सीधी भर्तियों को अपने निर्णय के अधीन रखा है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन, ऊर्जा विभाग सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

बता दें कि मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर ने प्रदेश की समस्त विद्युत कम्पनियों और ट्रांसमिशन कम्पनियों के दो हजार से ज्यादा पदों की भर्ती का विज्ञापन 9 दिसंबर 2024 को जारी किया था. जिसमें कार्यालय सहायक के 818 पद, लाइन परिचारक के 1196 पद, कनिष्ट अभियंता के 237 पदों सहित सहायक विधि अधिकारियों, सहायक प्रवन्धक, सयंत्र सहायकों के दो हजार से अधिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्तिया किए जाने के लिए अभ्यर्थियों से 21 मार्च 2025 को ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा एजेंसी ने उत्तर की (Answar key) जारी की, जिसमें प्रश्न क्रमांक 16 और 25 का सही उत्तर देने के बाद भी उन्हें गलत साबित कर दिया गया था. जिसे कोर्ट में चैलेंज गया था.

इसे भी पढ़ें- MP की ईवीएम से होंगे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, 25 हजार EVM देने का हुआ एमओयू साइन 

प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया था कि “मध्य प्रदेश के किस लोक गायक को कई वर्षों तक मालवी बोली में मीराबाई और गोरखनाथ के भजनों के साथ- साथ कबीर भजनों को बढावा देने के लिए पदम् पुरस्कार से सम्मनित किया गया ?” इसके चार आप्शन 1-भूरी बाई 2-ओमप्रकाश शर्मा 3-भेरू सिंह चौहान 4-कालूराम बामनिया. जिसका सही उत्तर है आप्शन 3- भेरू सिंह चौहान है. लेकिन परीक्षा एजेंसी ने आप्सन 4- कालूराम बामनिया को सही माना है. ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 25- दिसंबर 2024 में “मध्य प्रदेश किस केन्द्रीय मंत्री ने सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे के भाग के रूप में छह नए कर्यक्रम शुरू किए ?” इसके चार आप्शन है : 1- स्मृति ईरानी 2- किरेन रिजिजू 3- ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 4- नरेन्द्र सिंह तोमर. इसका एजेंसी ने सही उत्तर मान्य किया है आप्शन 2- किरेन रिजिजू. जबकि इसका सही उत्तर है आप्शन 3- ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है.

इसे भी पढ़ें- केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई: 20 करोड़ गबन के आरोपी बाबू के यहां मारा छापा, रिश्तेदारों के घर भी पहुंची टीम, जांच जारी 

इस बात की शिकायत परीक्षा एजेंसी से भी की गई थी. लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसको लेकर सागर निवासी अर्पित साहू, सीहोर निवासी अजय कीर और हिमांशु साहू ने प्रश्नों के उत्तरों में त्रुटी सुधार के लिए निर्धारित फीस अदा करके साक्ष्यों सहित ऑनलाइन अप्पत्ति दर्ज कराई गई. लेकिन भर्ती एजेंसी ने कोई गलती सुधार नहीं किया. परीक्षा एजेंसी के कोई हल नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया.

हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में अनावेदक प्रमुख सचिव उर्जा विभाग बल्लभ भवन भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी इंदौर और एमपी ऑनलाइन के सीईओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अन्दर जवाब तलब किया है. साथ ही उक्त समस्त भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णयाधीन कर दिया गया है.

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H