कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने सिकरारा थाना क्षेत्र के कुकुरिहांवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो बहनों की हत्या की गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
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बता दें कि जतिन पांडेय ने घटना वाले दिन सिकरारा थाने में 18 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराया कि 11:30 दिन उसके पट्टीदार आशीष पांडेय और ममता पांडेय पैतृक जमीन में बिना बटवारा किए शौचालय का निर्माण कर रहे थे. जिसका उसने और उसकी बहनों पूर्णिमा और अंतिमा ने विरोध किया तो एकाएक आशीष और ममता ने गुस्से में बांका और फावड़ा से पूर्णिमा -अंतिमा पर जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
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घटना के बाद दोनों बहनों की मौत हो गई थी. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की. सरकारी वकील अरुण कुमार और प्रदीप कुमार ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पति-पत्नी को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया. मुकदमे की प्रभावी पैरवी थानाध्यक्ष सिकरारा उदय प्रताप सिंह ने किया.
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