शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार ने पदोन्नति के नए नियम बनाए हैं। इन नियमों पर चर्चा के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देने के काम को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 31 जुलाई 2025 तक सभी पात्र लोगों को पदोन्नत करने की कोशिश की जाए।
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प्रमोशन नीति में एससी वर्ग को 16 और एसटी वर्ग को 20% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। वहीं इस निर्णय का सपाक्स सहित अन्य संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। मंत्रालय में यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को राज्य सचिवालय के कर्मचारी विरोध के नारे लिखी टोपियां पहनकर काम करते देखे गए।
17 जून को कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने 17 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को मंजूरी दी थी। इन नियमों में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
नई भर्तियों के खुलेंगे रास्ते
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि प्रमोशन होने से निचले स्तर के पद खाली होंगे, जिससे नई भर्तियों के लिए जगह बनेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों में से जो न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करेंगे, वे प्रमोशन के लिए पात्र होंगे। क्लास I के सरकारी अधिकारियों के लिए योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत लागू होगा।
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