रायपुर. पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा की पत्नी और प्रतापपुर स्थित राजीव गांधी एलपीजी वितरक की प्रोपाइराटर शशिकला पैकरा के विरुद्ध फर्जीवाड़ा करने और दूसरी संस्था का टीन नंबर अपने गैस वितरक एजेंसी में उपयोग करने पर अधिवक्ता डीके सोनी ने प्रतापपुर थाना में प्रथम सूचना दर्ज करने दस्तावेजों के साथ आवेदन किया है.
आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डीके सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रतापपुर में शशिकला पैकरा को दी गई गैस एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले रसीद/मेमो में टीन नंबर 22691201481 दिया गया है, जो कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी रायपुर वित्त दो रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मे. इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग कार्पोरेशन, 266 अरिहंत कॉमप्लेक्स स्टेशन रोड रायपुर, पंजीकृत शाखा बैशाली फूड शॉप नंबर 01, 02 एवं 03 एमएम प्लाजा लोअर ग्राउंड रिंग रोड नंबर 01 रायपुर, प्रोप्राइटर नीरज कुमार के नाम से है. दूसरे के टीन नंबर का गलत तरीके से उपयोग करने पर शशिकला पैकरा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने प्रतापपुर थाना में मय दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत किया गया है.
इसके अलावा नियम विपरित शासकीय भूमि का विक्रय नामा बिना कलेक्टर के अनुमति प्राप्त कर उस पर गैस एजेंसी संचालित किए जाने की जांच की मांग की है. अधिवक्ता सोनी ने आरोप लगाया कि शशिकला पैकरा के गैस एजेंसी के आबंटन से लेकर उसके भूमि क्रय और वाणिज्य कर विभाग में दिए गए प्रतिवर्ष के टैक्स व इनकम टैक्स की भी विधिवत् जांच होगी तो और भी फर्जीवाड़ा सामने आएगा. सोनी ने एजेंसी के लिए लगाए गए प्रमाण पत्रों की भी जांच की मांग कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने हेतु आवेदन दिया है.