No Fuel For Old Vehicles In Delhi: रेखा गुप्ता सरकार (Rekha Gupta Government) दिल्ली में आज यानी 1 जुलाई से वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है। इसके तहत आज से दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) नियम लागू हो गया है। इसके लागू होने के बाद दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल्स यानी पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेंगे। एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल्स, यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र (15 साल) तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि दिल्ली में End-of-life vehicles पर आज से जुर्माना लगेगा। उन्हें आज से जब्त किया जाएगा।
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इस नियम को सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी। साथ ही पेट्रोल पंपों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी।
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दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से ईंधन भी नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान भी होगा। जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी, उसकी जब्ती पर मालिक पर 5 हजार रुपया का जुर्माना होगा।
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क्यों लागू हुआ है ये नियम?
सरकार अपने इस नए नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल (No Fule For Old Vehicle) पॉलिसी के जरिए सड़कों से पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहती है। संयुक्त टीमों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को स्वयं ही स्क्रैपेज के लिए भेजें। ताकि किसी भी तरह की अपात स्थिति से बचा जा सके।
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क्या है नया नियम?
सबसे पहले यह जान लें कि, आखिर नया नियम क्या है। बीते दिनों कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया था कि, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नियम के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपो पर ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी।
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कैसे काम करेगा ये सिस्टम?
ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम में हाई-क्वॉलिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगाएंगे। यदि इस दौरान कोई एंड-ऑफ-लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आता है और उसकी पहचान होती है तो पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक तौर पर घोषणा होगी और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
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CNG वाहनों को राहत
नियम में फिलहाल 15 साल से पुराने सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने बताया कि, “1 जुलाई से दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ-साथ अन्य सभी प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें की नजरें पेट्रोल पंपों पर रहेंगी। फिलहाल सरकार और सरकारी तंत्र का पूरा फोकस 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रहेगा।
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फ़्यूल स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, तीसरी आखं से नजर
दिल्ली में इस नियम को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए और किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। क्योंकि बीते दिनों पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फ्यूल स्टेशन पर पुलिस बल की मांग की थी। एसोसिएशन ने आशंका जताई थी कि, फ्यूल की आपूर्ति करने से मना करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिक के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। संवेदनशीलता के हिसाब से पेट्रोल पंपों की पहचान की जा चुकी है। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि कौन से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों को तैनात करने की जरूरत है। इसके अलावा ऐसे पेट्रोल पंपों की भी पहचान की गई है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के आने की आशंका ज्यादा है।
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दिल्ली के आसपास भी लगेंगे कैमरे
इस नए नियम को फिलहाल केवल दिल्ली में लागू किया गया है. जिसके तहत केवल दिल्ली के पेट्रोल पंपो पर ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। हालांकिआगामी 1 नवंबर से दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी इन कैमरों को लगाने की योजना है। अभी दिल्ली के बाहर पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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