रायपुर। प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही रायपुर जिले में पिछले तकरीबन तीन माह से बोरिंग खुदाई पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है. गर्मी की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से रायपुर में बोर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से बहुत जरूरी होने पर बोर खनन के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ रही थी.

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बिना अनुमति के बोर उत्खनन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. इस वजह से राजधानी समेत पूरे जिले में प्राइवेट बोर खुदाई बंद हो गई थी. चोरी-छिपे खुदाई भी कार्रवाई के डर से नहीं के बराबर थी. रही-सही कसर प्रतिबंध अवधि के दौरान सूचना मिलने पर कई जगह अवैध बोर उत्खनन पर कार्रवाई कर प्रशासन-पुलिस ने पूरी कर दी थी.

अब मानसून के आगमन के साथ रायपुर कलेक्टर डा. गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू प्रतिबंध को हटाने के आदेश 1 जुलाई को जारी किए हैं. इसके बाद अब लोग निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बोरिंग करा सकेंगे. हालांकि, प्रशासन ने यह अपील भी की है कि अगर आपके पास जलस्त्रोत उपलब्ध है, तो बोर करवाने से बचना चाहिए. क्योंकि सीमित क्षेत्र में भूजल के अत्यधिक दोहन के गर्मी से पहले ही संकट पैदा होने लगा है.