कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के लगातार आदेश के बावजूद मान्यता देने से जुड़ी फाइलें पेश नहीं की गई थी।कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना करने पर अवमानना नोटिस किया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने इंडियन काउंसिल के सेक्रेटरी को हाजिर होने के निर्देश दिए थे।
दरअसल याचिकाकर्ता ने सत्र 2025-26 की मान्यता संबंधी आवेदन करने वाले कॉलेज का डाटा मांगा था। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की डिटेल रिपोर्ट भी मांगी थी। हाईकोर्ट ने साल 2025-26 की एडमिशन प्रक्रिया संबंधी जानकारी और सीबीआई जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी, नर्सिंग से संबंधित जो भी नया प्रकरण आएगा इसी जनहित याचिका के साथ सुना जाएगा। जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस विनोद कुमार पालीवाल की बेंच में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
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