प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बेसिक स्कूलों के विलय को लेकर 2 याचिकाओं पर 3 जुलाई को सुनवाई हुई. दोनों याचिकाओं में से एक याचिका 51 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए और एक याचिका एक मां के द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने बेसिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती दी है. जिसे लेकर कोर्ट ने सुनवाई की.

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बता दें कि स्कूलों के विलय को लेकर 16 जून को बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था. जिसके बाद सीतापुर के बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के जरिए कहा गया है कि स्कूलों का विलय करना कानून समेत संविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. जिस पर कोर्ट से रोक लगाने का आग्रह किया गया है. हालांकि, जिस पर हाईकोर्ट का आज फैसला आ सकता है. हाईकोर्ट में आज यानी 4 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से 2 वरिष्ठ वकील पक्ष रखेंगे.

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आदेश रद्द करने की मांग

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ में पीड़ित पक्ष के द्वारा दायर की गई दोनों याचिकाओं की सुनवाई की गई. याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार, बेसिक शिक्षा निदेशक सीतापुर के डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी को पक्षकार बनाया है और आदेश को रद्द करने की मांग की है. जिस पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है. फैसले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं.