Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर उच्च न्यायालय के निशाने पर है। हाल ही में नियुक्त राज्य के नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा, जहां नाबालिगों की गुमशुदगी से जुड़े मामलों में पुलिस की ढीली कार्यशैली पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।

जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, आज भी पुलिस पुराने ढर्रे पर काम कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि बच्चों की बरामदगी में सालों लग जाते हैं।

कोर्ट ने मोबाइल लोकेशन के भरोसे चल रही जांच प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा, हर केस में पुलिस यही कहती है कि मोबाइल बंद है, इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा। लेकिन आज के बच्चे जानते हैं कि मोबाइल कब ऑन करना है और कब ऑफ। पुलिस को नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने एक गंभीर उदाहरण देते हुए कहा, एक मामला हमारे सामने है, जिसमें 2 साल का बच्चा गायब हुआ था, और अब 6 साल बाद हम वह केस सुन रहे हैं। पुलिस के पास उसका स्केच तक नहीं है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक अपनाई जाए तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं।

पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि जब किसी नाबालिग की लोकेशन राज्य के बाहर ट्रेस होती है, तब राजस्थान पुलिस टीम भेजने में देर क्यों करती है। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में तुरंत संबंधित राज्य की पुलिस के साथ संपर्क कर, वहीं की टीम को सक्रिय करना चाहिए। आरोपी आपके पहुंचने का इंतज़ार नहीं करेगा।

डीजीपी राजीव शर्मा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पुलिस पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ तकनीकी माध्यमों से भी गुमशुदा बच्चों की तलाश कर रही है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस पर कोर्ट ने आशा जताई कि उनके कार्यकाल में पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा और इससे कोर्ट में आने वाली याचिकाओं की संख्या में भी कमी आएगी।

सुनवाई के दौरान सीकर के खाटूश्यामजी से मई 2025 में लापता युवक के मामले की भी सुनवाई हुई। सीकर एसपी कोर्ट में पेश हुए और बताया कि आरोपी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार है। कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

वहीं जयपुर के रामगंज से 6 फरवरी को लापता एक नाबालिग लड़की के मामले में अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जबकि परिवार ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इस पर कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस से विस्तृत जवाब तलब किया है।

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