रोहतक। गुरमीत राम रहीम को दोनों मामलों में 10 नहीं बल्कि 20 साल की सज़ा होगी. कोर्ट ने कहा है कि दोनों साध्वियों के अलग-अलग सजाएं होगीं. दोनों पीड़िताओं को 14 लाख रुपये मुआवज़ा देने के निर्देश दिए गए हैं. जबकि कुल 15- 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. इस बात की जानकारी सीबीआई की ओर से दी गई है.

मामला दो साध्वियों से बलात्कार का था लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी. एक सज़ा दूसरी सज़ा पूरी होने के बाद चलेगी. इस तरह कुल 20 साल की जेल काटनी होगी बाबा को. हांलाकि गुरमीत राम रहीम के वकील का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.

गौरतलब है कि पत्रकार मर्डर केस समेत कई दूसरे मामलों में कोर्ट का फैसला नहीं आया है. जाहिर है, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी. इस फैसले को सुनने के बाद राम रहीम कोर्ट रुम में रो पड़ा था.