प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आवेदन के बाद दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को हथियारों के डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत यह आदेश जारी किया। यह फैसला भंडारी को यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पित करने के भारत के प्रयासों को मजबूत करेगा। भंडारी 2016 में लंदन भाग गया था, जब कई जांच एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी थी। कहा जा रहा है कि, इस घटनाक्रम से रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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रॉबर्ट वाड्रा पर भंडारी से संबंध होने के आरोप
इस मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर हथियारों के डीलर के साथ संबंध होने के आरोप हैं और उनकी जांच चल रही है। एक महीने से भी कम समय पहले, वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए समन जारी किए गए थे। इस मामले में भी भंडारी के साथ उनके संबंधों का आरोप है। ED ने 2023 में आरोप पत्र दाखिल किया था। ED का आरोप है कि भंडारी ने 2009 में लंदन में एक संपत्ति खरीदी और उसका नवीनीकरण कराया। आरोप है कि यह पैसा वाड्रा ने दिया था।
वाड्रा ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने आरोपों को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ‘राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परेशान किया जा रहा है।’ वाड्रा ने कहा, ‘मुझे राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सताया और परेशान किया जा रहा है।’
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वाड्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
भंडारी के खिलाफ यह कार्रवाई ED की एक बड़ी सफलता है। इससे रोबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ED अब भंडारी को भारत लाने की कोशिश करेगी। वाड्रा को हाल ही में ED ने समन भेजा था। लेकिन कोविड के लक्षणों के कारण वह पेश नहीं हुए। इस मामले में ED वाड्रा से पूछताछ करना चाहती है। ED जानना चाहती है कि वाड्रा का भंडारी से क्या संबंध है।
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क्या है मामला?
यह मामला 2009 का है। आरोप है कि भंडारी ने लंदन में एक संपत्ति खरीदी थी। ED का कहना है कि यह संपत्ति वाड्रा के पैसे से खरीदी गई थी। वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक साजिश है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या ED वाड्रा के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाएगी? क्या भंडारी को भारत लाया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे।
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ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की संभावना कम
हाल ही में एक ब्रिटिश अदालत ने भंडारी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिससे उसे भारत लाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है. इस फैसले के बाद, भारतीय एजेंसियों ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया तेज की थी। अदालत के इस फैसले से अब ईडी को उसकी करीब 21 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का कानूनी अधिकार मिल गया है.
ईडी के अनुसार, भंडारी ने विदेश में संपत्तियों को छुपाया, दस्तावेजों में हेराफेरी की और आयकर अधिकारियों को गलत जानकारी दी कि उनके पास कोई विदेशी संपत्ति नहीं है. जांच में पता चला कि भंडारी ने लाभ उठाने के लिए अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी.
भंडारी के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उनका मुवक्किल ब्रिटेन में कानूनी रूप से रह रहा है, और भारत सरकार ब्रिटिश अदालत के फैसले की पाबंद है, ऐसे में उसे भगोड़ा घोषित करना गलत होगा.
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अब तक 16 लोग घोषित हो चुके हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी
संजय भंडारी देश का 16वां व्यक्ति है जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत दोषी ठहराया गया है. इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी जैसे नाम इस सूची में शामिल हो चुके हैं. यह अधिनियम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य 100 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक धोखाधड़ी कर विदेश भागे लोगों को न्याय के कटघरे में लाना है.
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