शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सुपेबेड़ा में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है. हाईकोर्ट ने शासन को तीन दिन के अंदर नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रभावित गांव में साफ पानी सप्लाई की व्यवस्था करने का आदेश दिया है. गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में दूषित पानी पीने से किडनी रोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी. जिसे याचिकाकर्ता देवाशीष तिवारी की ओर से लगाई गई थी. इस मामले में कोर्ट ने न्यायमित्र को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट के न्यायमित्र ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस इलाके समेत चार-पांच गांव में पानी की समस्या बनी हुई है. किडनी के इलाज के लिए डायलिसिस मशीन लगाई गई है, लेकिन बिजली गुल होने के कारण इलाज के लिए मरीजों को रायपुर जाना पड़ता है. यदि पानी के लिए ओडिशा की नदी से पानी की व्यवस्था हो जाए, तो पानी की समस्यां दूर हो जाएगी.

हाईकोर्ट की सीजे की डिवीजन बेंच ने मामले सुनवाई के बाद सुपेबेड़ा में शासन को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिया है. इसके साथ ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.