Delhi LG Vinai Saxena On No Fuel For Old Vehicles Rules: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों( EOL गाड़ियों) पर प्रतिबंध लगाने की योजना का विरोध किया है। इसे लेकर Delhi LG ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि अभी दिल्ली ऐसे किसी भी प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इसे रद्द किया जाए।

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एलजी ने अपने पत्र में लिखा है कि “यह फैसला सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। मध्यम वर्ग अपनी जीवनभर की कमाई से गाड़ी खरीदता है। ऐसी गाड़ियों को अचानक ‘अमान्य’ घोषित करना व्यवहारिक नहीं है। एलजी ने इस आदेश को स्थगित रखने के लिए कहा है।

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उन्होंने केंद्र सरकार की Commission for Air Quality Management (CAQM) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 2018 के आदेश की दोबारा समीक्षा के लिए याचिका दायर करने को कहा है। एलजी का कहना है कि दिल्ली ऐसे प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं है। इससे लोगों को भावनाएं जुड़ी हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल ने यह भी कहा कि यह दिशा-निर्देश केवल दिल्ली जैसे शहरों पर लागू कर दिए गए हैं। जबकि वही वाहन अन्य शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई या अहमदाबाद में पूरी तरह वैध माने जाते हैं। यह संविधान में उल्लेखित समानता और स्पष्टता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

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मुख्यमंत्री से किया आग्रह

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस आदेश की समीक्षा के लिए पुनः याचिका दायर की जाए जिसमें इन वाहनों को डी-रजिस्टर करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही CAQM के अध्यक्ष से इस दिशा-निर्देश के अमल को स्थगित करने का भी अनुरोध करने को कहा है। एलजी ने यह भी बताया कि उन्हें इस फैसले के खिलाफ हजारों नागरिकों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया मिली है, जिनका मानना है कि यह नीति ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं की जा सकती और इसका वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी योगदान संदिग्ध है।

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क्या है नया नियम?

सबसे पहले यह जान लें कि, आखिर नया नियम क्या है। बीते दिनों कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया था कि, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नियम के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपो पर ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी।

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क्यों लागू हुआ है ये नियम?

सरकार अपने इस नए नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल (No Fule For Old Vehicle) पॉलिसी के जरिए सड़कों से पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहती है। संयुक्त टीमों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को स्वयं ही स्क्रैपेज के लिए भेजें। ताकि किसी भी तरह की अपात स्थिति से बचा जा सके।

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