कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एमपी सरकार, स्मार्ट सिटी और जबलपुर नगर निगम से 27 जुलाई तक जवाब मांगा है। दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शहर की लचर यातायात व्यवस्था को लेकर याचिका लगाई है।
जबलपुर में बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल्स का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दहलीजतक पहुंच गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार जबलपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
ये भी पढ़ें: बदहाल व्यवस्था की एक तस्वीर ऐसी… कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, शिकायत के बावजूद जिम्मेदार मौन
याचिका में कहा गया है कि बीते 6 महीनों से शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, करीब 26 ट्रैफिक सिग्नल शहर में लगे हैं जिनमें अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जगह जगह जाम के हालात बन रहे हैं, कई चौराहों पर तो सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं करते। याचिका में जबलपुर नगर निगम, स्मार्ट सिटी जबलपुर और यातायात विभाग को पक्षकार बनाया गया है। ट्रैफिक सिग्नल्स का संचालन न होने पर तीनों संस्थाएं एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है। एमपी हाईकोर्ट में 27 जुलाई तक नोटिस का जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें