Breaking News: जयपुर: दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को 12 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है।

यह फैसला उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति और इलाज की जरूरत को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई तक और राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है।

आसाराम ने 2013 के गांधीनगर दुष्कर्म मामले में 6 महीने की स्थायी जमानत की अपील की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने केवल 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। जोधपुर दुष्कर्म मामले में भी दोषी करार दिए गए आसाराम ने अपनी गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों कोर्ट की मंजूरी के बाद वे इलाज के लिए सुरक्षा के साथ रवाना हुए थे।

जोधपुर AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह “हाई रिस्क” श्रेणी में आते हैं। उन्हें विशेष नर्सिंग देखभाल, नियमित चिकित्सा निगरानी, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह की जरूरत है। उनकी वकील का दावा है कि मेडिकल जांचों से पता चला है कि उनकी स्थिति घातक है और स्वास्थ्य पूरी तरह खराब है।

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