भुवनेश्वर : भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू से जुड़े मारपीट के मामले में ज़मानत मिल गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, खुर्दा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30,000 रुपये के मुचलके और एक व्यक्ति की ज़मानत के बदले में उनकी ज़मानत मंज़ूर कर ली। प्रधान पर बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर हमला करने का आरोप है और पुलिस ने उन पर भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

इस घटना का विरोध करते हुए, ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) एसोसिएशन ने प्रधान की गिरफ़्तारी की माँग की थी। संगठन के सदस्यों ने राज्यव्यापी केसवर्क आंदोलन शुरू किया और मुख्य सचिव मनोज आहूजा के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एक ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीना के कार्यालय में आत्मसमर्पण करने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने प्रधान को गिरफ़्तार कर लिया था। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद, ओएएस एसोसिएशन ने अपना केसवर्क विरोध वापस ले लिया वरिष्ठ अधिवक्ता चित्तरंजन दास ने ज़मानत की सुनवाई में प्रधान का प्रतिनिधित्व किया।