दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt)के जस्टिस मनोज जैन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Railway Claims Tribunal) आदेश दिया है कि वह ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान करे. यह घटना अमरपाली एक्सप्रेस(Amarpali Express) से संबंधित है, जिसमें एक यात्री नई दिल्ली से सिवान जंक्शन की यात्रा कर रहा था. खुरजा स्टेशन पर ट्रेन में पानी की कमी के कारण वह नीचे उतरा और जब वह पानी लेकर वापस ट्रेन में चढ़ने लगा, तो भीड़ के कारण वह गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.
रेलवे ने मुआवजा देने से किया था इंकार
रेलवे ने इस मामले में अपने दावे को खारिज करते हुए कहा कि मृतक खुरजा स्टेशन पर पटरियों को पार कर रहा था और इसी दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हुई. ट्रिब्यूनल ने रेलवे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए यह भी कहा कि मृतक ने गलत दिशा से ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, जो उसकी गलती थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्णय को पलटते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मृतक ने ट्रेन में गलत दिशा से चढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह ट्रेन में दोबारा सवार हुआ था और उसके बाद गिर गया.
कोर्ट ने ट्रेन में मौजूद गवाह को माना अहम
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस गवाह नसीम की गवाही को महत्वपूर्ण माना है, जो ट्रेन के उसी कोच में यात्रा कर रहा था. नसीम ने स्पष्ट किया कि मृतक को किसी अन्य ट्रेन द्वारा नहीं मारा गया.
इसके अतिरिक्त, जिस ट्रेन से टकराने का आरोप लगाया गया, उसके लोको पायलट की गवाही मृतक के दोबारा चढ़ने और गिरने की घटना को समर्थन देती है. अदालत ने इसे एक अप्रत्याशित दुर्घटना मानते हुए कहा कि मृतक पहले से ही ट्रेन में यात्रा कर रहा था.
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मुआवजा 8 हफ्तों के भीतर देना होगा
रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को ‘रेलवे दुर्घटनाएं और आकस्मिक घटनाएं (मुआवजा) नियम 1990’ के तहत निर्धारित मुआवजा आठ सप्ताह के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है. दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पूर्व के आदेश को पलटते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
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