हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सीडी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि एडवोकेट भूपेंद्र सिंह कुशवाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कमलनाथ के बयान “हनी ट्रैप मामले की मेरे पास भी है सीडी” को लेकर बात कही गई थी। हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने पुलिस, एसआईटी के साथ कमलनाथ और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को पार्टी बनाया था। वर्ष 2023 में दायर इस याचिका पर कल गुरुवार 10 जुलाई को सुनवाई हुई।
आरोप के साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किए
कोर्ट ने वकील से इस बयान के तथ्यों को लेकर जानकारी मांगी। कोर्ट में उनके वकीलों ने बताया कि इस बयान के वीडियो कई मीडिया चैनल और अन्य जगह पर चले हैं। यही नहीं, ऐसी खबरें भी प्रकाशित हुईं। वहीं कोर्ट ने उनके बयान की सीडी कोर्ट में पेश नहीं करने को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने इस दौरान मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस तरह से आरोप लगाने को गलत माना और अपने आदेश में लिखा कि याचिका में आरोप लगाए गए, लेकिन उसके साक्ष्य कोर्ट में नहीं रखे। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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