सत्या राजपूत, रायपुर. कॉलेज में कम्प्यूटर, फर्नीचर की खरीदी में नियमों का पालन नहीं करना रिटायर्ड तत्कालीन प्राचार्य को भारी पड़ गया. इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय ने सेवानिवृत्त तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर निशा शर्मा के पेंशन से 17 लाख से ज्यादा की राशि वसूलने का आदेश जारी किया है. पूरा मामला गजानन अग्रवाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा का है.

आदेश में कहा गया है कि गजानन अग्रवाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा के निर्माण कार्य, कम्प्यूटर एवं फर्नीचर खरीदी में सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निशा शर्मा ने नियमों का उल्लंघन किया है. उन्होंने भंडारण क्रय नियम का उल्लंघन करते हुए निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे शासन को वित्तीय हानि हुई है. इस मामले में अब सेवानिवृत्त तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर निशा शर्मा से 17,71,106 रुपए उनके पेंशन से वसूली की जाएगी.