हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ आज नीट यूजी 2025 परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगी। इस मामले में 4 मई, 2025 को हुई नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटौती के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। 75 से ज्यादा प्रभावित छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा परीक्षा की मांग की थी।

 बिजली गुल होने से अंधेरे में देनी पड़ी थी परीक्षा 

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिजली गुल होने से अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने 23 जून को अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की अपील पर डबल बेंच ने 4 जुलाई को एकल पीठ के दोबारा परीक्षा के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 

काउंसलिंग प्रक्रिया और लाखों छात्रों के दाखिले पर पड़ सकता है असर 

एनटीए ने दलील दी कि प्रभावित केंद्रों पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं थीं और एक छात्र ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की, जिससे बिजली कटौती का प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के आज के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि 75 याचिकाकर्ता छात्रों के लिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। इस फैसले का असर काउंसलिंग प्रक्रिया और लाखों छात्रों के दाखिले पर भी पड़ सकता है।

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