अमृतसर : भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पंजाब भर में आम पंचायत चुनाव 2024 के दौरान रिक्त रहने वाली पंचायतों की रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनावों के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत रिक्त पंचायत क्षेत्रों में उपचुनाव 27 जुलाई को निर्धारित किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, अमृतसर जिले में चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनहित में शांति बनाए रखने तथा चुनाव को सुचारू/शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए, जिले के उन क्षेत्रों के शस्त्र धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने शस्त्र जमा करा दें जो उपचुनाव के अंतर्गत आते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।
जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता की सीमा के भीतर लाइसेंसधारी शस्त्र धारक 20 जुलाई की शाम पांच बजे तक अपने शस्त्र स्थानीय पुलिस थाने या लाइसेंसधारी शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करा देंगे।
- गाड़ी टकराने पर विवाद: युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर पीटा, तोड़फोड़ के बाद बाइक में लगाई आग
- श्रीमंदिर की सुरक्षा पर उठे सवाल, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर देखा गया ड्रोन …
- बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा – अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, कुछ नहीं कर पा रहे गृहमंत्री
- पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन को मिलेगी नई सौगातें, जीएम तरुण प्रकाश ने किया निरीक्षण
- नहाते समय भतीजे ने बनाया वीडियो, चाची से कहा- मेरे साथ सेक्स करो नहीं तो….फिर चाचा की हुई एंट्री और पलट गया पूरा गेम ; अपने बिगड़ैल भतीजे को ऐसा सिखाया सबक की..