शिखिल ब्यौहार, भोपाल। प्रदेश के नर्सिंग छात्राओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छात्राओं ने ‘विशेष अनुमति याचिका’ (SLP) दायर की है। 109 नर्सिंग छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ न्याय मांगा है। प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट-2022 का रिजल्ट जारी होने के बावजूद प्रवेश नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है।
मध्यप्रदेश की 109 नर्सिंग छात्राओं ने अपने प्रवेश और भविष्य को लेकर NSUI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। जो कि मध्यप्रदेश की 60 हजार छात्राओं के हक की लड़ाई हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह कानूनी लड़ाई वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण चोपड़ा लड़ेंगे।
नदी के टापू में फंसे दो दर्जन से अधिक मवेशी: प्रशासन बेखबर, जनप्रतिनिधियों ने उठाई रेस्क्यू की मांग
परमार ने बताया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (व्यापम / ESB) द्वारा प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST)-2022 की परीक्षा जून 2023 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। लेकिन 27 मार्च 2024 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया।
जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि आज तक प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। जिसके चलते शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 2022-23 की सभी सीटें खाली पड़ी हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए छात्राएं हाईकोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुकी हैं। लेकिन न्याय न मिलने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बीजेपी नेता के बेटे को 8 साल तक रखा डिजिटल अरेस्ट: CBI, वकील-पुलिस अधिकारी बनकर ठगे 45 लाख, एक गिरफ्तार, सरगना समेत दो आरोपियों की हो चुकी है मौत
छात्रा रविना सूर्यवंशी ने बताया कि प्रदेश की लगभग 60 हजार छात्राओं ने PNST-2022 (Pre Nursing Selection Test) की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के परिणाम पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके कारण लगभग दो वर्ष तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए।
हालांकि यह रिजल्ट छात्राओं की संतुष्टि के लिए औपचारिक रूप से जारी किया गया है। लेकिन इससे हमें न्याय नहीं मिला हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध हम 109 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (SLP No. 25984/2025) दाखिल की है। यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई की मदद से दायर की गई है।
MP में मूंग खरीदी में गड़बड़ी: जिस कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट उसे ही दे दिया टेंडर, दो कंपनियों पर लगे ये आरोप
इस याचिका में मध्यप्रदेश शासन, संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) सहित प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन को पक्षकार बनाया गया है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें