Penalty on Illegal Land Plotting: भुवनेश्वर: ओडिशा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (ORERA) ने भुवनेश्वर के एक रियल्टार पर हरिदामदा में 120 एकड़ में फैले अवैध प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के लिए ₹2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह प्रोजेक्ट बिना लेआउट स्वीकृति और RERA पंजीकरण के शुरू किया गया था, जिसमें 2,500 प्लॉट्स शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत ₹550 करोड़ रुपये आंकी गई है.
ORERA के हालिया आदेश के अनुसार, रियल्टार ने ओडिशा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 3 और 17 का उल्लंघन किया. प्रोजेक्ट को भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्वीकृति लिए बिना और ORERA के साथ पंजीकरण किए बिना शुरू किया गया. नवंबर 2024 से इस प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट्स की बिक्री शुरू हुई, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर खरीदारों को आकर्षित किया गया.
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Penalty on Illegal Land Plotting
Penalty on Illegal Land Plotting. ORERA की तकनीकी टीम ने साइट का निरीक्षण किया और पाया कि 30% से अधिक प्लॉट्स बिना उचित दस्तावेजों या स्वीकृत लेआउट प्लान के बेचे जा चुके हैं. तीन सदस्यीय बेंच को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ORERA ने रियल्टार को ₹2 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने और प्रोजेक्ट को RERA एक्ट के तहत दो महीने के भीतर पंजीकृत करने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है, “प्रतिवादी को दो महीने के भीतर ₹2 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करना होगा, अन्यथा कानून के अनुसार वसूली की जाएगी. साथ ही, प्रोजेक्ट को RERA के तहत पंजीकृत करना होगा, वरना आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”
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Penalty on Illegal Land Plotting. रियल एस्टेट विशेषज्ञ बिमलेंदु प्रधान ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, “यह मामला सिस्टम की खामियों को उजागर करता है. 200 से अधिक पंजीकरण बिना लेआउट स्वीकृति या ORERA पंजीकरण के किए गए. खरीदारों को ऐसे प्लॉट्स में निवेश करने से पहले दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की जांच करनी चाहिए.”
यह कार्रवाई भुवनेश्वर में अवैध प्लॉटिंग और बिना पंजीकरण के रियल एस्टेट परियोजनाओं पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ORERA ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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