शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस को अब रील प्रेम भारी पड़ सकता है! वर्दी पहनकर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए है। अब ऐसा करने पर सिविल सेवा आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

दरअसल, वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का चलन बढ़ता जा रहा है। व्यूज, लाइक और कमेंट के चक्कर में रील बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर रहे है। जबकि वर्दी वाली सेवाओं में इसे अनुशासनहीनता माना जाता है। इसे लेकर अब एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से रील पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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प्रदेश में अब रील बनाना सिविल सेवा आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वर्दी पहनकर और ड्यूटी के दौरान रील बनाने पर निंदा, कारण बताओ नोटिस, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि, विभागी जांच, ट्रांसफर, निलंबन और अगर मामला गंभीर होगा तो बर्खास्तगी की भी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में वर्दी पहनकर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है।

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