Malegaon Blast Case: क्या है मालेगांव ब्लास्ट केस, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी हुए बरी...
मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 17 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है, एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है.
जस्टिस एके लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए मालेगांव बम ब्लास्ट केस की मुख्य आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कर दिया है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है.
क्या है मालेगांव ब्लास्ट केस, चलिए जानते है...
साल 2008 में रमज़ान के महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी.
वहीं 100 से ज्यादा घायल हुए थे, यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को शाम के वक्त एक मस्जिद के पास, भीड़-भाड़ वाले भिकू चौक पर हुआ था.
धमाका एक मोटरसाइकिल में लगाया गया बम फटने से हुआ था, ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं.
हमले के एक दिन बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के ही आजादनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था.
यहां उस समय 307, 302, 326, 324, 427, 153-ए, 120बी, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था.
Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी, NIA की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
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