उमेश यादव, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र के बिजौरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा की अदालत ने 12 आरोपियों को दोहरे आजीवन सश्रम कारावास और प्रत्येक को 34,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह घटना 25 अक्टूबर 2022 की है, जब पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने रामबाबू ठाकुर (26) और राजाबाबू ठाकुर (24) पर हमला किया। दोनों भाई जान बचाने के लिए सुरेन्द्र सिंह के मकान की दूसरी मंजिल पर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर लाठी-डंडों से दोनों पर बेरहमी से हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई।
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पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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