Chhattisgarh Crime News: रायपुर. थाने में ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लेकर गई एक महिला की बेल्ट से पिटाई करने पर तत्कालीन महिला थाना इंचार्ज वेदवती दरियो के साथ स्टाफ शारदा वर्मा, फगेश्वरी कंवर समेत चार लोगों के खिलाफ मारपीट और गालीगलौज के आरोप में धारा 294, 323, 34, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है. आरोपियों में एक सैय्यद आसिफ अली पीड़िता का पति है. कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे, प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. मामला 17 मार्च 24 का बताया गया है.

उस वक्त महिला थाने की इंचार्ज वेदवती दरियो थीं. एफआईआर के मुताबिक आवेदिका यास्मीन बानो से उसके पति तथा ससुराल वालों द्वारा विवाद किए जाने पर काउंसलिंग की गई थी. श्रीमती वेदवती दरियो ने आवेदिका को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाने में बुलाया. जहां सैय्यद आसिफ अली अपने दोस्त देवेन्द्र सोनकर व भरत ठाकुर के साथ उपस्थित था. चर्चा के दौरान वेदवती दरियो आवेदिका की बात नहीं सुन रही थी और एकतरफा व्यवहार कर रही थी. इसी दरमियान सैय्यद आसिफ अली ने गालीगलौज शुरू कर दी और वेदवती दरियो ने अपना बेल्ट निकाला. उन्होंने अपने स्टाफ को डंडे लेकर बुलाया. तब शारदा वर्मा, फगेश्वरी कंवर व चार-पांच अन्य महिला एवं पुरूष स्टाफ को बुलाकर सैय्यद आसिफ अली के साथ मिलकर आवेदिका एवं उसके परिवार वालों के साथ गालीगलौज कर मारपीट की गई.