रामकुमार यादव, अंबिकापुर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे ने सजा सुनाई है.
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अभियुक्त धनसाय कोरवा ने 4 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना लुण्ड्रा, जिला सरगुजा के क्षेत्रांतर्गत ग्राम – दोरना लोहारपारा में अपने ससुर दशरू उर्फ केरे कोरवा की आग लगाकर हत्या कर दी थी. धारा 351 बीएनएसएस 2023 के अन्तर्गत अभियुक्त का परीक्षण किए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने की बात कही थी.

अभियुक्त ने बताया कि 3 दिसंबर 2024 की शाम या रात्रि में वह अपने ससुर दशरू के साथ नहीं था. उसका ससुर कैसे जला वह नहीं जानता है. उसने उसे नहीं जलाया है. लेकिन अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है.
मृतक दसरू उर्फ केरे कोरवा ने मृत्यु कालिक कथन में अपने दामाद आरोपी धनसाय पर आग लगाकर जलाने की कोशिश करने की बात कही थी. इसके साथ आरोपी के द्वारा उसके कुछ कपड़े लपेटकर माचिस से आग लगा देने की बात कही गई है. अदालत ने मृत्यु कालिक कथन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि आरोपी ने मृतक दसरू उर्फ केरे कोरवा के कपड़े में आग लगाया, जिसकी वजह से दसरू कोरवा की मृत्यु हुई.
चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे ने सजा सुनाते हुए आरोपी धनसाय कोरवा को धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजावीन कारावास के साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.
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