दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप(Rape) और हत्या(Murder) के मामले में आरोपी युवक को जमानत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने भाई-बहन के रिश्ते का भरोसा तोड़ते हुए बेहद क्रूरता से शोषण किया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत के इस चरण में सबूतों की गहन जांच संभव नहीं है. हालांकि, अब तक के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि 8 साल की बच्ची के साथ जो क्रूरता से दुष्कर्म और हत्या की गई, वह उसके अपने चचेरे भाई द्वारा की गई थी, जो अत्यंत गंभीर है.
अदालत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सजा के रूप में कम से कम 20 साल की कठोर कैद से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है.
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हाई कोर्ट ने आरोपी की दलील की खारिज
कोर्ट में आरोपी ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है और मीडिया ट्रायल तथा जन आक्रोश के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में आरोपी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि वह पिछले 9 वर्षों से जेल में है और उसे अनिश्चितकाल तक कैद में नहीं रखा जा सकता.
दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा है कि महामारी और लॉकडाउन के बावजूद इस मामले में 20 में से चार गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, और सभी ने पुलिस के मामले का समर्थन किया है. इसके अलावा, डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों पर आरोपी का डीएनए भी पाया गया है.
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लंबी कैद ही जमानत का आधार नहीं
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत के लिए एक आधार हो सकता है, लेकिन यह अकेला पर्याप्त नहीं है. अदालत को अन्य कानूनी मानदंडों पर भी विचार करना होता है, जैसे कि अपराध की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूत. यह मामला अप्रैल 2016 का है, जब एक बच्ची अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी.
अगली सुबह, उत्तम नगर क्षेत्र के एक शमशान घाट के पीछे से उसका शव बरामद हुआ. दिल्ली पुलिस की जांच में यह सामने आया कि बच्ची को आखिरी बार उसके चचेरे भाई के साथ देखा गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
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