दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)को पासपोर्ट नवीनीकरण(passport renewal) की अनुमति विशेष MP/MLA अदालत से मिल गई है. आम आदमी पार्टी(AAP) के राष्ट्रीय संयोजक को यह इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें यह निर्देश शामिल है कि उन्हें देश छोड़ने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी.
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केजरीवाल के वकील मदन सिंह ने गुरुवार को जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विदेश यात्रा में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में अदालत में एक याचिका दायर की है.
विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केजरीवाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण को अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि उन्हें किसी भी विदेश यात्रा से पहले अदालत को सूचित करना होगा.
लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, अमेठी के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गौरीगंज कस्बे में रोड जाम, उपद्रव और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया. उसी दिन मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में भी केजरीवाल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दूसरा मुकदमा दायर किया गया. वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मुकदमों की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है, और केजरीवाल फिलहाल जमानत पर हैं.
क्या है पूरा मामला
यह मामला अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे से संबंधित है. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे.
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